राजस्थान

सलमान खान को 5 साल की सजा— जाना पड़ा जेल, बिश्नोई समाज बोला—बरी हुई अभियुक्तों के बारे में पढ़ेंगे कोर्ट के निर्णय का अध्ययन

जोधपुर,
काला हिरण मामले में आखिरकार सलमान खान को जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। सजा का ऐलान होने के बाद पुलिस ने सलमान खान को हिरासत में ले लिया। सलमान खान को जोधपुर की सैंट्रल जेल में ले जाया जा रहा है। जेल में उनको रखने की पूरी तैयारी की जा चुकी है।
इससे पहले मीडिया में सलमान खान को 2 साल की सजा होने की बात सामने आई थी। लेकिन फाइनल रिपोर्ट सामने आने पर पता चला कि अदालते ने उन्हें 2 नहीं बल्कि 5 साल की सजा सुनाई है।
वहीं इस मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्‍बू के अलावा ट्रेवल एजेंट दुष्‍यंत सिंह को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। इस केस में सातवां अभियुक्त दिनेश गावरे को पुलिस पिछले 20 सालों से गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके चलते 6 अभियुक्तों पर ही कोर्ट में ट्रायल चला था। वहीं 5 अभियुक्तों के बरी होने पर बिश्नोई समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने कहा कि हम फैसले का अध्ययन करेंगे। इसके बाद बरी हुए आरोपियों के खिलाफ अपील करेंगे।

दरअसल सलमान के खिलाफ जोधपुर में चार मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था। इनमें से दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था और अब सलमान के खिलाफ इस चौथे मामले पर फैसला दिया गया है।

इन मामलों के तहत सलमान समेत अन्य आरोपियों पर मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने का आरोप है। हिरण शिकार का तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है। ये मामला आर्म्स ऐक्ट में अतिरिक्त अभियोग लगने की वजह से जुलाई 2012 तक लंबित रहा। दो चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी। आरोप है कि जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर 1998 की रात में शिकार किया गया था।

सलमान को काले हिरण के शि‍कार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। शिकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28—29 सितंबर 1998 की रात का है, लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। 25 जुलाई 2016 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे।

घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन जोधपुर केंद्रीय कारागार में रहना पड़ा। सेशंस कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। हिरण शिकार का तीसरा केस कांकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है।

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