चंडीगढ़,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा किलोमीटर के आधार पर बसों को लेने की नवीकृत योजना को अनुमति प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य नई मानक गैर-एसी बसों को पट्टे के आधार पर लेकर और बसों के बेड़े में बढ़ोतरी के साथ-साथ उसकी कवरेज और बस सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है, जिस पर हरियाणा रोडवेज लोगों की सुविधा के लिए वैध स्टेज कैरिज परमिट देती है।
बसों को व्यक्तिगत, फर्म, कंपनी या एक पंजीकृत सोसायटी या किसी अन्य कानूनी इकाई से निविदाओं या आवेदन आमंत्रित करके काम पर रखा जाएगा। न्यूनतम पांच नई मानक गैर-एसी बसों के लिए निविदाएं या आवेदन को ऑनलाइन आमंत्रित की जाएंगी और यह निविदाएं या आवेदन नोटिस में निर्धारित की गई अंतिम तिथि या उससे पहले ऑनलाइन जमा करवाना होगा। आवेदनकर्ता को 5,000 रुपये आवेदन शुल्क और 1000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करवाना होगा। न्यूनतम पांच बसों के लिए पांच लाख रुपये और एक लाख रुपये प्रति बस के अनुसार धरोहर राशि जमा करवानी होगी। राज्य परिवहन विभाग के निदेशक/महानिदेशक को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार है।
कम से कम प्रति माह 9,000 किलोमीटर की न्यूनतम आश्वासन वाली माइलेज की दूरी के लिए इस तरह की किराए वाली बसों को डीजल के लिए 19.50 रुपये प्रति लीटर जिस पर 60 रुपये प्रति लीटर की दर की उम्मीद की जाती है। आवेदकों को उपरोक्त संकेतित किराया दर प्रति किलोमीटर की तुलना में अपनी इच्छानुसार डिपो स्थान के लिए किराए की दर कम करने की अनुमति होगी। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना का मूल्यांकन विभाग द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा किया जाएगा ताकि आवेदक की पात्रता का आंकलन किया जा सके। इच्छुक आवेदकों की वित्तीय बोलियां इच्छुक प्रतिभागियों की उपस्थिति में खोली या डाउनलोड की जाएंगी। बोलीदाताओं द्वारा डिपो की इच्छा के लिए एल-1 बोलीदाता (सबसे कम बोली लगाने वाले) द्वारा किराया शुल्कों की दर उद्धृत दरों के आधार पर की जाएगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा किराए की दरों के निर्णय के पश्चात धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। यदि विभाग किसी भी दिन सुनिश्चित माइलेज के लिए बस को चलाने में सक्षम नहीं है, तो किराया दर कासीमित 35 प्रतिशत तक न्यूनतम किलोमीटर का भुगतान सुनिश्चित होगा और डीजल की लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।
चार वर्ष तक की आयु वाली बस के मामले में 9,000 किलोमीटर प्रति माह और प्रति दिन न्यूनतम 300 किलोमीटर होगी। चार साल से अधिक आयु वाली बसें प्रति माह 7,500 किलोमीटर में आएंगी और ये प्रति दिन 250 किलोमीटर दूरी तय करेंगी। प्रति माह न्यूनतम किलोमीटर से अधिक या उससे अधिक बसों के संचालन के लिए अवसर प्रदान करने के विकल्प को ध्यान में रखते हुए, उद्धृत मूल्य के किराए की दर का 35 प्रतिशत हिस्सा समाप्त हो जाएगा।
एक व्यक्तिगत, फर्म, कंपनी या एक पंजीकृत सोसायटी या किसी अन्य कानूनी इकाई द्वारा उद्धृत की किराए दरों पर अधिकतम बसों को रखने की कोई सीमा नहीं है। नई बसों की बैठक में किराया देने के लिए बीएस -4 उत्सर्जन मानदंडों की पेशकश की जाती है, तो नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए बस की अवधि 10 वर्ष की हो जाएगी। विभाग के साथ समझौते पर प्रवेश करने से पहले, बस मालिक को उसके नाम पर हरियाणा में पंजीकृत करवाना होगा। बस के चालक को बस के मालिक के कर्मचारी बने रहेंगे।
राज्य परिवहन विभाग बस के संचालन के लिए कंडक्टर मुहैया करवाएगा और बस कंडक्टर के नियंत्रण में बस एक गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान पर चलाई जाएगी। बस के मालिक कर बस परिचालन में कोई नियंत्रण नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुमोदित रंग योजना के अनुसार बसों को पेंट किया जाएगा।
यदि बस द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्घटना के मामले में, बस मालिक घायल व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगा या मृत यात्रियों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करेगा। किराए की बस का देर से प्रस्थान और जल्दी आगमन के मामले में 1,000 रुपये एक बार का जुर्माना लगाया जा सकता है।