चंडीगढ़
प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय अस्तित्व में आने का रास्ता साफ हो गया है। यमुनानगर में महिलाओं के लिए डीएवी विश्वविद्यालय स्थापना को हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तो के साथ अनुमति दे दी है।
चंडीगढ़ में एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने निजी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए प्रायोजक निकाय को आशयपत्र जारी किया है।
प्रवक्ता ने सरकार की ओर से लगाई गई शर्तो का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय शुरू होने के समय उसमें कम से कम तीन फैकल्टी होनी चाहिए। साथ ही तीन वर्ष की अवधि में किसी एक फैकल्टी में पीएचडी के स्तर तक का अध्ययन होना चाहिए।
यूनिवर्सिटी को प्रस्तावित कोर्स शुरू करने से पहले हरियाणा निजी विश्वविद्यालय कानून, 2006 की धारा 34-ए के तहत अधिकारपत्र हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि संस्थापकों को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और स्थानीय निकाय विभाग से भूमि इस्तेमाल परिवर्तन अनुमति प्राप्त करनी होगी।