हिसार

चैक बाऊंस होने पर 6 माह कैद, चैक राशि जमा करवाने के निर्देश

हिसार,
न्यायिक दंडाधिकारी श्री पुनीत लींबा की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक की हिसार स्थित मुख्य ब्रांच से लोन लेकर समय पर न चुकाने तथा दिया गया चैक बाऊंस होने पर हिसार के सेक्टर 14 निवासी बरन्द्रि सिंह को 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। इस संबंध में बैंक की तरफ से एडवोकेट अशोक बिश्नोई ने पैरवी की थी।
मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट अशोक बिश्नोई ने बताया कि बरेन्द्र सिंह ने वर्ष 2012 में सकोडा कार के लिए 7 लाख रुपए लोन लिया था। समय पर लोन की किश्तें जमा नहीं करवाई लेकिन कुछ समय बाद उसने बैंक को 3 लाख 80 हजार रुपये का चैक दिया। खाते में पैसे न होने के कारण वह चैक बाऊंस हो गया। इस पर बैंक ने धारा 138 के तहत अदालत में मामला लगा दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी श्री पुनीत लींबा ने बरिन्द्र को दोषी पाया और उसे 6 माह की कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उसके दिये गये चैक के अनुसार 3.80 रुपये की राशि भी अदा करने के निर्देश दिये।

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