फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ हरदीप सिंह ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा पारित प्रदत शक्तियों के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से फतेहाबाद जिले में खेतों के अंदर ब्लैड वाली तारें के लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा ब्लैड वाली लगी तारें हटाने के आदेश दिए है। ये आदेश आगामी 21 अगस्त तक लागू रहेंगे।
जारी आदेशों में कहा गया है कि फतेहाबाद जिला की सीमा के अंदर किसानों द्वारा अपने खेतों के चारों और ब्लैड वाली तारें लगाई हुई है। इन गांवों में वन्य प्राणियों तथा पशुओं के घुमने फिरने पर उनके पीछे शिकारी कुत्ते लग जाते हैं, तो वे ब्लैड वाली तारों के ऊपर से गुजरते समय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिस कारण उनकी जान को हर समय खतरा बना रहता है तथा वन्य प्राणियों एवं पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इस कारण हुई वन्य प्राणी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है।
इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 तथा पशुओं को क्रूरता की रोकथाम 1960 के तहत दंड का भागीदारर होगा।