हिसार,
जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 15 जुलाई को आयोजित होने वाली सैकेंडरी व सीनियर सैकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर जिला के सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की है। इसके तहत निर्देशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वह दंड का भागीदार होगा।
जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने बताया कि कल 15 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षाओं को हर प्रकार के व्यवधान से मुक्त करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर 15 जुलाई को धारा 144 लागू की जाती है। परीक्षाओं को नकल रहित व बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप के बिना संपन्न करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की समुचित निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर उडऩदस्तों द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि नकल पर पूर्ण रोक लगाई जा सके।
उन्होंने बताया कि नकल पर रोक लगाने तथा अनाधिकृत व्यक्ति के परीक्षा केंद्र में प्रवेश को रोकने हेतु जिला के सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 का प्रभाव रहेगा। इसके तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार 200 मीटर दायरे में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखी जाएंगी। इन निर्देशों की अवहेलना करने के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।