हिसार

संत रामपाल : केंद्रीय कारागार-2 के पास धारा 144 लागू की

हिसार,
जिलाधीश निखिल गजराज ने केंद्रीय कारागार-2 के समीप धारा 144 लागू की है जिसके बाद कारागार के 500 मीटर परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा हथियार सहित यहां आने पर पाबंदी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश निखिल गजराज ने बताया कि केंद्रीय कारागार-2 में बंद अभियुक्त संत रामपाल से मिलने के लिए बुधवार व शनिवार का दिन निश्चित किया गया है। इस दौरान व पेशी वाले दिन जेल के सामने तथा उपायुक्त निवास के पीछे सैकड़ों की संख्या में रामपाल समर्थक एकत्रित होकर शांति व्यवस्था में बाधा पहुंचाते हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर तथा कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय कारागार द्वितीय के परिसर से 500 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू की जाती है।
उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू होने से निश्चित परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा हथियार के तौर पर प्रयोग हो सकने वाली वस्तु लेकर आने पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा इनकी अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।

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