हिसार,
गांव स्यहाड़वा निवासी रामनिवास पुत्र माईचंद ने हिसार के पुलिस अधीक्षक के एक शिकायत देकर अपने सगे साले के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस को दी शिकायत में रामनिवास ने बताया कि उन्होंने अपने सगे साले राजेंद्र कुमार पुत्र हरद्वारी निवासी गांव थिलौड़ जिला भिवानी के नाम से वर्ष 2012 में भिवानी की एक एजेंसी से 2 लाख 50 हजार रुपये नकद देकर टै्रक्टर खरीदा था तथा बाकी रकम बैंक द्वारा लोन के रूप में स्वयं भरी थी।
रामनिवास ने बताया कि उन्होंने राजेंद्र के नाम ट्रैक्टर इसलिए करवाया था क्योकि हिसार में ट्रैक्टर की कीमत भिवानी से 10 हजार रुपये ज्यादा थी जिसके चलते उन्होंने अपने साले राजेंद्र कुमार पर विश्वास करते हुए 2 लाख 50 हजार रुपये स्वयं नकद देकर ट्रैक्टर भिवानी से उसके नाम से खरीद लिया था। इसके लिए उनके साले राजेंद्र ने ट्रैक्टर उनके नाम करवाने के लिए एक शपथ पत्र भी दिया हुआ है। वर्ष 2017 में ट्रैक्टर का लोन चुकता होने के बाद जब उन्होंने ट्रैक्टर को अपने नाम करवाने की बात कही तो एनओसी देते समय उसके साले राजेंद्र की नीयत में खोट आ गया और वह ट्रैक्टर को उनके नाम करवाने से मुकर गया और अब वह ट्रैक्टर नाम करवाने के लिए जरूरी कागजात देने से साफ मना कर रहा है।
रामनिवास ने बताया कि जब उन्होंने ट्रैक्टर नाम करवाने के लिए बार-बार कहा तो उसने घर आकर उसे जान से मारने की धमकी दी। राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने नकद राशि 2 लाख रुपये 50 हजार रुपये देकर व लोन की सभी किश्तें खुद चुकाकर ट्रैक्टर अपने साले के नाम से विश्वास पर खरीदा था और उनके साले ने इसमें एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं लगाया लेकिन उनके साले ने उनका विश्वास तोड़ते हुए उनके साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने एसपी से मांग की कि क्योंकि राजेंद्र कुमार ने ट्रैक्टर उनके करवाने के लिए शपथ पत्र भी दिया हुआ है जो कि इस बात का सबूत है कि ट्रैक्टर उनके नाम से है इसलिए राजेंद्र द्वारा की गई इस धोखाधड़ी के चलते उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कानूनी कार्यवाही की जाए व ट्रैक्टर उनके नाम करवाया जाए।