हिसार

चैक बाउंस होने पर जुर्माना व 1 साल की सजा

आदमपुर (अग्रवाल)
हिसार अदालत ने चैक बाउंस होने के मामले में 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शिकायतकर्ता गांव चौधरीवाली निवासी महेंद्र गोदारा ने बताया कि करीब 1 साल पहले गांव घुड़साल के कारोबारी अनिल कुमार जाखड़ ने उससे करीब 6 लाख 73 हजार रुपये की गेहूं, सरसों व ग्वार की खरीदकर भुगतान के लिए चैक दिया था।

बैंक खाते में पैसे न होने पर चैक बाउंस हो गया। जब किसान महेंद्र ने अनिल से पैसे मांगे तो वह देेने से मना कर गया। इसके बाद किसान महेंद्र ने कोर्ट की शरण ली। अदालत ने करीब 1 साल 1 माह और 20 दिन बाद किसान महेंद्र गोदारा के हक में फैसला सुनाया। अदालत ने कारोबारी अनिल कुमार को 1 साल कैद और मूल राशि ब्याज सहित लौटाने की सजा सुनाई है।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल आयोजित

एक ही पैन नम्बर दो व्यक्तियों के नाम किया जारी, आयकर विभाग की गलती पड़ रही है शिक्षक को भारी

आदमपुर : बाइक मिस्त्री पर हमला, जमकर पीटा, सोने के चैन और नगदी गायब

Jeewan Aadhar Editor Desk