हिसार

चैक बाउंस होने पर जुर्माना व 1 साल की सजा

आदमपुर (अग्रवाल)
हिसार अदालत ने चैक बाउंस होने के मामले में 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शिकायतकर्ता गांव चौधरीवाली निवासी महेंद्र गोदारा ने बताया कि करीब 1 साल पहले गांव घुड़साल के कारोबारी अनिल कुमार जाखड़ ने उससे करीब 6 लाख 73 हजार रुपये की गेहूं, सरसों व ग्वार की खरीदकर भुगतान के लिए चैक दिया था।

बैंक खाते में पैसे न होने पर चैक बाउंस हो गया। जब किसान महेंद्र ने अनिल से पैसे मांगे तो वह देेने से मना कर गया। इसके बाद किसान महेंद्र ने कोर्ट की शरण ली। अदालत ने करीब 1 साल 1 माह और 20 दिन बाद किसान महेंद्र गोदारा के हक में फैसला सुनाया। अदालत ने कारोबारी अनिल कुमार को 1 साल कैद और मूल राशि ब्याज सहित लौटाने की सजा सुनाई है।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

एड्स समाप्ति का लक्ष्य जल्दी होगा हासिल : डा. ग्रेवाल

29 नवंबर को हिसार में होने वाले मुख्य कार्यक्रम

Jeewan Aadhar Editor Desk

साफ नीयत-नीति से काम कर रही दिल्ली व पंजाब सरकार : वीना कतीरा

Jeewan Aadhar Editor Desk