हिसार

चैक बाउंस होने पर जुर्माना व 1 साल की सजा

आदमपुर (अग्रवाल)
हिसार अदालत ने चैक बाउंस होने के मामले में 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शिकायतकर्ता गांव चौधरीवाली निवासी महेंद्र गोदारा ने बताया कि करीब 1 साल पहले गांव घुड़साल के कारोबारी अनिल कुमार जाखड़ ने उससे करीब 6 लाख 73 हजार रुपये की गेहूं, सरसों व ग्वार की खरीदकर भुगतान के लिए चैक दिया था।

बैंक खाते में पैसे न होने पर चैक बाउंस हो गया। जब किसान महेंद्र ने अनिल से पैसे मांगे तो वह देेने से मना कर गया। इसके बाद किसान महेंद्र ने कोर्ट की शरण ली। अदालत ने करीब 1 साल 1 माह और 20 दिन बाद किसान महेंद्र गोदारा के हक में फैसला सुनाया। अदालत ने कारोबारी अनिल कुमार को 1 साल कैद और मूल राशि ब्याज सहित लौटाने की सजा सुनाई है।

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