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फ्यूचर मेकर : सीएमडी को तेलंगाना में दर्ज सभी मामलों में जमानत, अदालत ने माना पुलिस ने किया अधिकारों का दुरूपयोग

साइबराबाद,
फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम को साइबराबाद की अदालत ने दोनों मामलों में जमानत दे दी है जबकि पुलिस द्वारा उठाए गए तीसरे मामले को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सिरसा पुलिस की एसआईटी द्वारा फ्यूचर मेकर कंपनी को चिटफंड की श्रेणी में न माने की बात भी फ्यूचर मेकर के लिए राहत लेकर आई है। साइबराबाद की अदालत ने राधेश्याम को जमानत देते हुए टिप्पणी की है कि पुलिस ने कंपनी के सीएमडी पर केस दर्ज करने में अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना के कुकुरपुली थाना में कंपनी के सीएमडी पर एफआईआर नंबर 710 दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की वहीं कंपनी की तरफ से राधेश्याम की जमानत याचिका लगाई गई। जैसे ही पुलिस को लगा कि राधेश्याम को जमानत मिलने वाली है तो पुलिस ने तेलंगाना के चंदन नगर थाना में एफआईआर नंबर 541 दर्ज कर दी और इसमें जांच की बात कहते हुए जमानत का विरोध किया और राधेश्याम की जमानत टलवा दी। दूसरे मामले में भी जब पुलिस को लगा कि राधेश्याम को जमानत मिलने वाली है तो तेलंगाना पुलिस ने एक अन्य एफआईआर नंबर 768 दर्ज कर दी और इसमें जांच की बात कहते हुए दूसरे मामले में भी राधेश्याम की जमानत टलवा दी।
पुलिस द्वारा एक ही न्यायिक क्षेत्र में दर्ज किये जा रहे अलग-अलग मामलों को राधेश्याम के वकील ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में चुनौती दी और यह कहते हुए विरोध किया कि पुलिस केवल प्रताडऩा के उद्देश्य से राधेश्याम पर केस दर्ज कर रही है। उच्च न्यायालय ने राधेश्याम के वकीलों की दलील सुनने के बाद पुलिस को नोटिस जारी किया और उनके जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए पुलिस द्वारा दर्ज तीसरे मामले को ही खारिज करते हुए पुलिस को झटका दे दिया।

अदालत में चली सुनवाई के दौरान मुख्य एफआईआर नंबर 710 जो कुकुरपुली थाना में दर्ज हुई थी, उसमें राधेश्याम को सशर्त जमानत मिली है, जिसमें राधेश्याम को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा और पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। पुलिस द्वारा दर्ज दूसरी एफआईआर नंबर 541 में भी राधेश्याम को जमानत मिल चुकी है।

उधर, फ्यूचर मेकर कंपनी की जांच कर रही सिरसा पुलिस की एसआईटी द्वारा कंपनी को चिंटफंड की श्रेणी में न आंका जाना भी कंपनी व निवेशकों के लिए राहतभरी खबर है। अब सिरसा पुलिस पुलिस की एसआईटी 8 दिन के रिमांड के बाद राधेश्याम को वीरवार को फतेहाबाद की अदालत में पेश करेगी। अदालत क्या फैसला देती है, पुलिस उसके तहत कार्रवाही करेगी वहीं इसी सप्ताह तेलंगाना के साइबराबाद थाना में दर्ज मुख्य एफआईआर नंबर 710 में मिली सशर्त जमानत पर अदालत के निर्देशों की पालना करते हुए राधेश्याम को पुलिस जांच में शामिल होने के लिए साइबराबाद जाना होगा।

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