भिवानी हरियाणा

पेयजल को लेकर पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता कोर्ट में तलब

भिवानी,
बवानीखेड़ा कस्बे की सीवर व पेयजल की लचर व्यवस्था पर दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता को तलब किया है। हालांकि उक्त विभाग के एसडीओ ने पहले अदालत पहुंचकर अपने बयान कलबबद्ध करवाए,लेकिन मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की वजह से अदालत ने कार्यकारी अभियंता को 12 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा जागृति मोर्चा द्वारा 6 सितम्बर को बवानीखेड़ा कस्बे में डावाडोल पानी व सीवर व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता मीना चौपड़ा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी। उस वक्त दायर याचिका पर अदालत ने डीसी, सचिव व एसडीओ को 25 अक्तूबर के अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। उक्त अधिकारियों ने कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान पब्लिक हेल्थ के एसडीओ ने मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कही तो अदालत ने अब 12 नवम्बर को विभाग के कार्यकारी अभियंता को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश जारी किए है।

हरियाणा जागृति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश सिंधू व सुमन दहिया ने संयुक्त रूप से बताया कि उन्होंने याचिका में बताया गया था कि कस्बावासियों के घरों में सीवरयुक्त पानी पहुंच रहा है। इनके अलावा कई जगहों पर पानी की निकासी के लिए दबाई गई पाइप लाइन धंस गई। जिसकी वजह से कस्बे का गंदा पानी डिस्पोजल टैंक तक पहुंचने की बजाए सडक व गलियों में फैल रहा है। कस्बे में सफाई व्यवस्था भी बदहाल रही। जिसकी वजह से लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर है। इस बारे में कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी, शिकायत की,लेकिन आज तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है।

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Jeewan Aadhar Editor Desk