चंडीगढ़,
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पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ढींगरा आयोग के गठन के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज फैसला सुनाया गया। डिविजन बेंच ने अपने फैसले में हरियाणा सरकार द्वारा गठित ढींगरा आयोग को सही बताया लेकिन पूर्व सीएम को आयोग द्वारा जारी नोटिस को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि नोटिस नियमानुसार नहीं भेजा गया है।
इस दौरान बेंच के दो जजों की राय अलग—अलग रहने के कारण मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया है। फैसला आने तक सरकार आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
बता दें, सूबे की मनोहर सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुई भूमि घोटालाों की जांच को लेकर ढींगरा कमीशन का गठन किया था। ढींगरा आयोग ने हुड्डा सरकार के दौरान जमीन आवंटन को लेकर हुई धांधलियों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी लेकिन इस रिपोर्ट के सावर्जनिक ना करने और ढींगरा आयोग के गठन पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।