हिसार,
हरियाणा सरकार द्वारा उन सैनिकों व पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है जिनके पास केवल एक ही मकान है जिसमें वे रह रहे हैं और जिसका कोई भी हिस्सा किराए पर अथवा व्यवसायिक कार्य में इस्तेमाल न हो रहा हो।
यह जानकारी नगर निगम की संयुक्त आयुक्त एवं सीटीएम शालिनी चेतल ने नगर निगम कार्यालय में प्रोपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स में छूट प्रदान करने के लिए ऐसे सैनिकों व पूर्व सैनिकों से प्रत्येक वर्ष एक एफिडेविट लेना अनिवार्य है जिसे जिला सैनिक बोर्ड से सत्यापित करवाया गया हो।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष नगर निगम, हिसार द्वारा ऐसे सैनिकों व पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट प्रदान करने के लिए एक विशेष अवसर देने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने पिछले वर्षों में एफिडेविट जमा नहीं करवाए हैं। ऐसे सैनिकों व पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स से छूट प्राप्त करने के लिए नगर निगम में एक आवेदन जमा करवाना होगा। ये अपना आवेदन भारतीय सेना में भर्ती व सेवानिवृति की तिथि तथा संपत्ति की खरीद की तिथि का उल्लेख एफिडेविट में करते हुए रजिस्ट्री आदि के दस्तावेज सहित नगर निगम कार्यालय में जमा करवाएंगे।
उन्होंने कहा कि सैनिकों व पूर्व सैनिकों को शत-प्रतिशत छूट का लाभ लेने का पात्र तब माना जाएगा जब उसका पूरे हरियाणा में केवल एक मकान हो और उसमें वह स्वयं रहता हो। यदि उसके पास एक से अधिक मकान हैं तो उसे किसी भी मकान पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मकान का कोई हिस्सा किराए पर अथवा दुकान आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में भी छूट का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।