हिसार

सिविल कोर्ट ने एन्हांसमेंट को लेकर दिया हुडा को जोर का झटका

हिसार,
एन्हांसमेंट को लेकर सेक्टर 3-5 एंड 4 पार्ट टू रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के खिलाफ सोसायटी प्रधान बलवंत सिंह बूरा व श्रीमति सुमित्रा देवी ने सिविल कोर्ट में 05 जुलाई 2014 को केस डाला। सेक्टरवासियों को हुडा द्वारा वर्ष 2011 में 2971 रुपए 82 पैसे प्रति वर्ग गज एन्हांसमेंट को लेकर नोटिस दिए थे। सेक्टरवासियों ने इसे नाजायज मानते हुए इसको लेकर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। सेक्टरवासियों की ओर से एडवोकेट कमल गुप्ता व एडवोकेट अनिल जलंधरा ने पैरवी की। सिविल जज गगनदीप गोयल की अदालत ने 20 फरवरी 2019 को इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए हुडा द्वारा डाली गई एन्हांसमेंट का गलत ठहाराया और कहा कि हुडा विभाग को एन्हांसमेंट की कानूनी रूप से इसकी दोबारा पूरे तरीके से गणना करे और नए तरीके से इसको लेकर एंहांसमेंट के नोटिस जारी किए जाएं।
एडवोकेट कमल गुप्ता ने कहा कि हुडा द्वारा की गई एन्हांसमेंट की गणना सही नहीं थी और सेक्टरवासियों को गलत तरीके से एन्हांसमेंट के नोटिस दिए थे। उन्होंने कहा कि हुडा विभाग एक बिना लाभ या हानि वाला सरकारी विभाग है। जब व्यावसायिक रूप से हुडा विभाग लाभ कमा रहा है तो व्यवसायिक प्लाटों को बेचने से हुई आय से एन्हांसमेंट का भुगतान करे। उन्होंने कहा कि कॉमन एरिया जैसे स्कूल, कम्यूनिटी सेंटर, अस्पताल, डिस्पेंसरी व पुलिस पोस्ट आदि की एन्हांसमेंट अलॉटियों से नहीं ली जाए। इसके अलावा एन्हांसमेंट नोटिस देने में की गई देरी की अवधि का ब्याज भी अलॉटियों से ना लिया जाए।

Related posts

पापा ने निगला जहर…मासूम बेटी ने बुलाई एंबुलेंस, करवाया अस्पताल में भर्ती…लेकिन नहीं बचा पाई पापा को

प्रेम नगर में बाबा नाम केवलम् अखंड कीर्तन का आयोजन

Jeewan Aadhar Editor Desk

झाड़—फूंक के चक्कर में छात्रा की गई जान