हरियाणा

स्टेनोग्राफर के 377 पदों की भर्ती का हाईकोर्ट ने किया रिकार्ड तलब

चंडीगढ़,
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि स्टेनोग्राफर के 377 पदों की भर्ती में धांधली हुई है, जबकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आरोपों को गलत बताया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान भर्ती से जुड़ा पूरा रिकार्ड तलब करते हुए प्रतिवादी पक्ष को जवाब देने को कहा है।
याचिका में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई 377 पदों की भर्ती को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस भर्ती के लिए परीक्षा दो साल पहले ली गई थी, जबकि स्किल टेस्ट अब लिया गया। स्किल टेस्ट के बाद दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया। भर्ती के दौरान न तो कहीं पारदर्शिता दिखाई दी और न ही यह बताया गया कि आखिर किस आधार पर आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है।
साथ ही भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को भी कुछ याचिकाओं में चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि आरक्षण की जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसके अनुसार आरक्षण 50 फीसद से अधिक नहीं हो सकता, इस भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग व अन्य प्रकार के आरक्षण को मिला लिया जाए तो कुल आरक्षण 50 फीसद की सीमा पार कर जाता है।

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