हिसार,
फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर एवं व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों द्वारा खरीदे गए कृषि यंत्रों जैसे जीरो ड्रील, रोटावेटर, स्ट्रा चोपर, मल्चर, हैप्पी सीडर, रिवर्सर प्लो, एसएमएस, शर्ब मास्टर तथा रोटरी सलेशर के बिल सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में 13 सितंबर तक जमा करवाना अनिवार्य है।
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि किसान फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत खरीदे गए कृषि यंत्र व मशीन का फोटो व अनुदान प्रमाण पत्र के साथ जमा करवाएं। मशीन पर किसान का नाम, गांव तथा वर्ष पेंट से लिखा होना चाहिए। मशीन केवल अनुमोदित निर्माता डीलर से ही खरीदी हुई हो तथा एक लाख से ज्यादा कीमत की मशीन पर जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य है।