हिसार

जिलेभर में 27 सितम्बर से एक माह के लिए धारा-144 लागू

हिसार,
जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने विधानसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर जिला में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल 27 सितंबर से 27 अक्तूबर तक धारा-144 लागू की है। इनकी अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में धारा-144 लागू की गई है। इसके अंतर्गत आग्रेय हथियार, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन तथा हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु को सार्वजनिक स्थानों पर लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश सैन्य बलों, पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख धर्म के प्रमाणिक अनुयायी म्यान में बंद कृपाण रख सकते हैं। यह आदेश हिसार जिला की सीमा में 27 अक्तूबर को चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

Related posts

भारत में मरने वाला हर चौथा व्यक्ति ह्रदय रोगी : डॉ. अविराज चौधरी

Jeewan Aadhar Editor Desk

24 सितंबर 2018 को हिसार में होने वाले मुख्य कार्यक्रम

Jeewan Aadhar Editor Desk

28 जनवरी 2018 को हिसार में होने वाले मुख्य कार्यक्रम