हिसार,
चेक बाऊंस के एक मामले में माननीय न्यायालय ने शिक्षक यादु कुलभूषण को एक साल की सजा व सात लाख रुपये भरने के आदेश दिए हैं। यादु कुलभूषण ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की शखा बरवाला से 9 अगस्त 2010 को दो लाख रुपये ऋण लिया था। यादु कुलभूषण ने 560835 रुपये का चेक ऋण अदायगी हेतु बैंक को दिया था जो बाऊंस हो गया। इसके बाद बैंक ने उसके मार्फत कोर्ट में केस दायर कर दिया और अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दोषी यादु कुलभूषण को एक साल की सजा व सात लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
वहीं चेक बाऊंस के ही एक अन्य मामले में माननीय न्यायालय ने गांव नलवा के सरपंच कृष्ण कुमार को 6 माह की सजा के साथ-साथ बैंक के 3,50,000 रुपये भरने के आदेश दिए हैं। कृष्ण कुमार ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की शाखा नलवा से 27 मई 2014 को 3 लाख रुपये कार लोन के रूप में लिए थे। कृष्ण कुमार ने 2,60,000 रुपये का चेक 14 अगस्त 2017 को ऋण आदायगी के लिए दिया था जो बाऊंस हो गया। इसके बाद बैंक ने कोर्ट में केस दायर कर दिया अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 6 माह की सजा व 3,50,000 रुपये भरने के आदेश दिए हैं।