चिन्हित अपराधों को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
फतेहाबाद, साहिल रूखाया।
मामले जो चिन्हित अपराध योजना के तहत आते हैं, पुलिस विभाग उनकी पूरी गहनता से जांच कर रिपोर्ट तैयार करें। ऐसे मामलों की जांच संबंधित पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट बारे कमेटी के समक्ष अवश्य अवगत करवाया जाए। ये निर्देश उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित चिहिन्त अपराध योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में मामलों से संबंधित बचाव साक्ष्य और तकनीकी कानूनी पहलुओं बारे विचार विमर्श किया गया।
उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को इस योजना के सफल क्रियांवयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि चिह्निïत अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर सनसनीखेज मामलों की रिपोर्ट बनाएं और की गई कार्यवाही बारे उन्हें अवगत करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट, 302, 307, 395, 376, 354, 304 बी, एनडीपीएस कमर्शियल, एमटीपी, पीसी एक्ट क्रप्शन मामले ये सभी चिह्निïत अपराध के तहत आते हैं, आपराधिक मामलों में पर्चा दर्ज करने के आदेश भी दिए गए।
उपायुक्त ने कहा कि प्राय: देखने में आया है कि कोर्ट में केस की मजबूती न होने के कारण कई बार अपराधी बच जाते हैं। साक्ष्यों के अभाव और कमजोर पैरवी के कारण ये केस न्यायालय में टिक नहीं पाते। इसलिए कानूनी तकनीकी और विभिन्न प्रकार के केसों में साक्ष्यों के बचाव और उनकी सुरक्षा तथा कानूनी पहलुओं द्वारा मजबूत पैरवी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि कोई मामला अगर आता है तो उस पर निष्पक्ष रुप से जांच की जाए, जांच के हर पहलु को बारिकी से परखा जाए। उन्होंने सनसनीखेज अपराधों पर भी समीक्षा की और पुलिस विभाग के अधिकारी से कहा कि ऐसे केसों को भी चिह्निïत अपराध के तहत लिए जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और केस दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह, डिप्टी डीए ओपी बिश्रोई, सैंट्रल जेल हिसार के डिप्टी अधीक्षक विक्रम सिंह, डीआईओ सिकंदर आदि मौजूद रहे।