सिरसा

कोराना वायरस के संबंध में भ्रामक प्रचार करना दंडनीय अपराध : डीसी बिढ़ान

प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिम्मेवारी से निभाएं दायित्व, समाचार की सत्यत्ता जानकर ही करें प्रकाशित

सिरसा,
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने जिला में कोरोना वायरस के बचाव व प्रबंधों के चलते पर अफवाहों, फर्जी या अनौपचारिक पोस्ट या फॉरवर्ड करने पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी से खबर की सत्यत्ता जाने के बिना प्रकाशन या प्रसारण न करे। उपायुक्त ने सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया विशेष तौर पर व्हॉट्सएप ग्रुप एडमिन तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे कोरोना वायरस के संबंध किसी भी खबर को सक्षम प्राधिकारी के खंडन के बिना प्रसारण, प्रकाशन या फारवर्ड न करें ताकि सभी सरकारी कार्य बाधा रहित व सुचारु रुप से किए जा सके।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) को महामारी रोग घोषित करने के बाद महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत इसके संबंध में भ्रामक प्रचार करना तथा अनाधिकृत रिपोर्ट का प्रसारण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता है, यदि कोई व्यक्ति / संस्था / संगठन ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो नियमों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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Jeewan Aadhar Editor Desk