हिसार

लॉकडाउन में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित, इनसे ज्यादा कीमत लेने वालों की करें शिकायत : उपायुक्त

हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिला में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। आमजन की सुविधा व मुनाफाखोरी पर नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के अधिकतम दाम निर्धारित किए गए हैं। कोई दुकानदार यदि इससे अधिक दाम वसूल करता पाया जाता है तो उसके विरुद्घ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए दामों के अनुसार दुकानदार हरी मूंग दाल 100-110 रुपये प्रति किलोग्राम, तूर दाल 100-105 रुपये, मूंग दाल साबत 100-110 रुपये, मूंग दाल धुली 120-125, उड़द दाल धुली 95-105 रुपये, उड़द दाल बिना धुली 105-110 रुपये, मसूर दाल 75-80 रुपये, चना दाल 60-68 रुपये व चीनी 35-38 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा सकती है।
इसी प्रकार चावल परमल 30-40 रुपये, गेहूं आटा 25-27 रुपये, रिफाइंड ऑयल 100-105 रुपये, नमक 18-20 रुपये, हल्दी 160-180 रुपये, लाल मिर्च 200-240 रुपये, जीरा 220-240 रुपये, राजमा 100-115 रुपये, काले चने 60-62 रुपये, बेसन 64-70 रुपये, मैदा 30-32 रुपये, सरसों का तेल 100-105 रुपये तथा चावल शरबती 50-60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकता है।
उपायुक्त ने आमजन से भी आह्वïान किया है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों पर खाद्य वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। यदि कोई दुकानदार उनसे निर्धारित दरों से अधिक मूल्य लेता है तो उसके खिलाफ जिला में बनाए गए नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 01662-231137 पर फोन करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आमजन को लॉकडाउन से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें आवश्यकता की सभी वस्तुओं की आपूर्ति तय दरों पर करवाने के लिए प्रशासन कटिबद्घ है।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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