फतेहाबाद

जिला में पंजाबी फिल्म ‘शूटरÓ के प्रदर्शन पर रोक : जिलाधीश

हरियाणा के राज्यपाल ने पंजाब सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952 सेक्शन-6 के सब सेक्शन (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाबी फिल्म

‘शूटरÓ की प्रदर्शनी एवं स्क्रीनिंग को किया सस्पैंड

फतेहाबाद,
हरियाणा सरकार ने पंजाब सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में तुरंत प्रभाव से पंजाबी फिल्म ‘शूटरÓ की प्रदर्शनी एवं स्क्रीनिंग पर पूर्णत्या रोक लगा दी है।
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने गृह एवं प्रशासनिक न्याय विभाग हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि हरियाणा के राज्यपाल ने पंजाब सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952 सेक्शन-6 के सब सेक्शन (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेशभर में पंजाबी फिल्म ‘शूटरÓ की प्रदर्शनी एवं स्क्रीनिंग को सस्पैंड कर दिया है। राज्यपाल के आदेशों की अनुपालना में जिला फतेहाबाद की राजस्व सीमा में उक्त फिल्म के किसी भी माध्यम से प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सस्पैंशन ऑफ दि मोशन के दौरान यह मूवी एक अनाधिकृत फिल्म रहेगी। आदेशों में बताया गया है कि इस फिल्म के हरियाणा में रिलिज होने से गैंगस्टर, गन कल्चर, हिंसा, जघन्य अपराध, वसूली, धमकी जैसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रदेश हित में सही नहीं है। प्रदेशभर के साथ जिला फतेहाबाद में भी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे।

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