फतेहाबाद

जिलाधीश ने आदेश जारी कर निजी हस्पतालों के 25 प्रतिशत भवन रिजर्व किए

फतेहाबाद,
जिला में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और इसके संदिग्ध व प्रभावित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन करने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाना बहुत जरूरी है। जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आइसोलेशन वार्ड बनाने और उनमें कोविड-19 के संदिग्ध व प्रभावित व्यक्तियों को रखने के लिए निजी अस्पतालों के भवन उपयुक्त हैं। जिलाधीश ने अचल संपत्ति अधिनियम, 1973 की धारा अधिग्रहण (4) की धारा (3) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी हस्पतालों की कम से कम 25 प्रतिशत बिस्तर क्षमता रखने के लिए अधिगृहीत किया गया है।
जिलाधीश ने इन भवनों के मालिकों को उपरोक्त उद्देश्य के लिए इन भवनों को तैयार रखने के निर्देश दिए है और कहा कि वे इन भवनों को जरूरत पडऩे पर संबंधित उपमंडलाधीश एवं सिविल सर्जन को सौंपे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और इसके संदिग्ध व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड में रखने के लिए मांग अनुसार निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
जिलाधीश ने फतेहाबाद के प्राइवेट हस्पताल श्री बालाजी चिल्ड्रन हस्पताल, चौहान चिल्ड्रन हस्पताल, पटियाला चिल्ड्रन एंड मैटरनिटी होम, जयपुर चिल्ड्रन हस्पताल, संदूजा ईएनटी एंड मैटरनिटी हस्पताल, सिवाच सर्जिकल एंड मैटरनिटी हस्पताल, वधवा हस्पताल, समीर चिल्ड्रन हस्पताल, बंसल हस्पताल एंड हर्ट केयर सेंटर, बतरा चिल्ड्रन एंड मैटरनिटी हस्पताल, दहिया नर्सिंग होम, सिंगला हस्पताल, संजीवनी मल्टीस्पेशलिस्ट हस्पताल एंड ट्रामा सेंटर, सद्भावना हस्पताल, वरदान हस्पताल, पंजाबी सभा हस्पताल, रतिया के प्राइवेट मिगलानी हस्पताल, टोहाना में प्राइवेट हस्पताल आरएमसी हस्पताल, दिल्ली मेडिकल सेंटर, अरोड़ा हस्पताल, शालिन नर्सिंग होम, लांबा चाईल्ड केयर, खन्ना ईएनटी, कक्कड़ नर्सिंग होम, एचएमएस मिशन हस्पताल, गोयल चाईल्ड केयर सेंटर, मानव सेवा संगम हस्पताल, भाटिया नर्सिंग होम, भाटिया नर्सिंग होम मेडिकल एनक्लैव, पारूल हस्पताल, अजय हस्पताल, संतयोग हस्पताल तथा जैन समाधि हस्पताल में 25 प्रतिशत भवन रिजर्व करने के आदेश दिए है।

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