हिसार

बैंकों-डाकघरों से तीन माह में सामाजिक पेंशन निकलवाने की अनिवार्यता खत्म : उपायुक्त

पेंशन लाभार्थी 30 जून तक कभी भी निकलवा सकते हैं अपनी पेंशन

हिसार,
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, लाडली पेंशन व दिव्यांग पेंशन सहित अन्य सभी प्रकार की सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों के लिए बैंकों व डाकघरों से 3 माह में पेंशन निकलवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब पेंशन योजनाओं के लाभार्थी तीन महीने बाद भी अपनी पेंशन निकलवा सकेंगे। सामाजिक कल्याण विभाग ने यह निर्णय कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के मद्देनजर लिया है।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि पहले सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों द्वारा 3 माह के अंदर कम से कम एक बार बैंक खाते व डाकघरों से अपनी पेंशन निकलवाना अनिवार्य था। इस नियम में अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 30 जून तक के लिए छूट दे दी गई है। अब लाभार्थी एक बार भी अपनी पेंशन नहीं निकलवाएगा तो भी उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। इस निर्णय से बैंक-डाकघरों में अनावश्यक रूप से होने वाली उपभोक्ताओं की भीड़ में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव द्वारा सभी जिलों को पत्र जारी किया गया है। इसके तहत जिला के सामाजिक पेंशन धारक 30 जून तक कभी भी अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं। इससे पहले सरकार के पत्र क्रमांक 569 दिनांक 2 जून 2016 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो भी पेंशनधारक तीन माह में एक बार बैंक या डाकघर में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर पेंशन प्राप्त नहीं करेगा, उसकी पेंशन काट दी जाएगी लेकिन कोरोना रोग के चलते जरूरतमंदों की मदद व सामाजिक दूरी के नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है।
डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि इस समय जिला में कुल 213504 व्यक्ति सामाजिक पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इनमें 121222 व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, 12302 व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन, 60686 महिलाओं को विधवा पेंशन, 14382 निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, 3698 लाभार्थियों को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, 1208 स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, 2 लाभार्थियों को किन्नर भत्ता, 2 व्यक्तियों को बौना भत्ता व 2 एसिड अटैक पीडि़तों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
उपायुक्त ने सभी सामाजिक पेंशनधारकों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यकता होने पर ही पेंशन निकलवाने के लिए बैंक जाएं। इसके अतिरिक्त वे पैसे निकलवाने के लिए एटीएम, बैंक मित्र अथवा ऑनलाइन भुगतान के विकल्प को भी अपना सकते हैं। यदि हम सब घर रहकर लॉकडाउन का पालन करेंगे तो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने व इसका शिकार होने से बचे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इस मुश्किल घड़ी में समाज व देश की रक्षा के लिए नियमों का पालन करना चाहिए।

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Jeewan Aadhar Editor Desk