हिसार

जिलाधीश ने कोरोना के मद्देनजर 3 मई तक धारा 144 लागू की

5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाया

हिसार,
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने कोरोना रोग के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए जिला में 3 मई तक धारा 144 लागू की है। इसके अंतर्गत किसी भी स्थान पर 5 या इससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना रोग) के संक्रमण को नियंत्रित करने, आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को बनाए रखने तथा जनहित के मद्देनजर जिला में धारा-144 लागू की गई है। इसके अंतर्गत जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 20 या इससे अधिक लोगों की भीड़ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। किसी कारणवश आमजन के एकत्र होने की दशा में भी वे पर्याप्त दूरी बनाकर रखेंगे। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पुलिस बल अथवा सेना की टुकड़ी पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जिला में यह आदेश 3 मई तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने हिसार व हांसी के पुलिस अधीक्षकों को इन आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने के दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Related posts

8 मार्च 2019 को हिसार में होने वाले मुख्य कार्यक्रम

अनेक समस्याओं से जुझ रहे है आदमपुर हुडा मार्कीट के दुकानदार

Jeewan Aadhar Editor Desk

उपायुक्त ने प्रशासनिक अमले के साथ मुख्यमंत्री की जनसभा स्थलों का किया दौरा