फतेहाबाद,
जिलाधीश एवं उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 द्वारा पारित प्रदत शक्तियों के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए है। जारी आदेशों में जिलाधीश ने कहा कोविड-19 के कारण सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है, जबकि मानव स्वास्थ्य और आम जनता की सुरक्षा के लिए इस तरह के खतरे को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
जिलाधीश ने जिला में सार्वजनिक रूप से पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक लगाई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा परिचालित सामाजिक भेद मानदंडों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन में लोगों के आंदोलन या विशेष रूप से चिकित्सा आपात की स्थिति में परिवहन के किसी अन्य तरीके को इस आदेश से छूट दी है। यह आदेश पुलिस, सैन्य, अर्ध सैनिक बलों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 3 मई 2020 तक लागू रहेगा। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
उन्होंने कहा कि यह आदेश लोक संपर्क विभाग के प्रचार वैन के माध्यम से घोषणा और जिला न्यायालय में नोटिस बोर्ड पर आदेशों की प्रतियां चिपकाकर, उप प्रभागीय न्यायालयों, तहसील न्यायालयों, पुलिस स्टेशनों, नगर परिषद/नगर पंचायतों, पंचायतों, ब्लॉक और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, फतेहाबाद द्वारा जिला परिषद कार्यालय, पुलिस अधीक्षक और उनके संबंधित क्षेत्रों में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, पत्र और भावना में उपरोक्त निषेधात्मक आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।