हरियाणा

रजिस्ट्री के लिए नबंरदार और वकील की नहीं होगी आवश्यकता, जानें सभी सेवाओं का समय

चंडीगढ़,
हरियाणा की तहसीलों और उप तहसीलों में रजिस्ट्री का काम आज से आरंभ हो गया है। प्रदेश सरकार ने एक दिन में अधिकतम 24 डीड की रजिस्ट्री का फैसला किया है, जो पांच-पांच मिनट के अंतराल में होंगी। यदि रजिस्ट्री करने वाले और कराने वाले के पास उसका आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई फोटो पहचान पत्र है तो नंबरदार अथवा अधिवक्ता को गवाह के रूप में उपस्थित रहने की जरूरत नहीं होगी। शपथ पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए गवाह के मामले में भी यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

हरियाणा सरकार ने रविवार को रजिस्ट्री के नए नियमों की अधिसूचना जारी की। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह के अनुसार नए नियमों की सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। रजिस्ट्री खुलने से लोगों के सामने आ रही दिक्कतें खत्म होंगी तथा सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

धनपत सिंह के अनुसार प्रदेश में संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित पंजीकरण, राजस्व रिकार्ड एवं पंजीकरण डीड की प्रतियों की अदायगी, म्युटेशन की प्रविष्टि एवं सत्यापन, शपथ पत्रों का सत्यापन तथा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं ओबीसी, आवास, अधिवासी एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी आज से शुरू हो जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि यह कार्य सभी कार्य दिवसों में शाम चार बजे से पांच बजे तक किया जाएगा। इसी प्रकार बिक्री संबंधी कार्यों के पंजीकरण से जुड़ा काम कार्य दिवसों में बाद दोपहर दो से शाम चार बजे के बीच होगा।

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