सिरसा

लॉकडाउन के बीच पुलिस प्रशासन को डर, किया सभी थानों में अलर्ट जारी—जानें विस्तृत जानकारी

सिरसा,
लोकडाउन के बीच सिरसा पुलिस ने 26 अप्रैल को लेकर सभी थानों में अलर्ट जारी किया है। कारण है, अक्षय तृतीया(26 अप्रैल) के दौरान बड़ी संख्या में बाल विवाह होने की आशंका। अक्षय तृतीया को शादी के लिए अबूझ मुहूर्त होता हैै। यानि शादी के लिए अलग से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती। प्रशासन को आशंका है कि इस बार लॉकडाउन का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में बाल विवाह हो सकते है। इसको लेकर जिला सिरसा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है।

इस सिलसिले में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक सिरसा डॉ. अरुण सिंह ने जिला के सभी डीएसपी, थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में होने वाली शादियों पर नजर रखें। मुखबिरों को भी अलर्ट करें। अगर कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करें। बाल निषेध अधिनियम के तहत शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल, जबकि लड़की का 18 साल होना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। आम जनता को भी इसे रोकने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। बाल विवाह के कारण लड़का व लड़की की शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। इस कारण उनका सामाजिक एवं बौद्धिक विकास बाधित हो जाता है। अगर किसी को बाल विवाह के बारे मेंं सूचना मिलती है तो महिला हैल्पलाइन 1091, पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 व महिला थाना प्रभारी के नंबर 88138-01091 व संबंधित थाना प्रभारी को सूचना दे सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति बाल विवाह में सहयोग करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Jeewan Aadhar Editor Desk