हिसार,
इमरजेंसी की स्थिति में मेरिज रजिस्ट्रेशन बनाने की प्रक्रिया तीन मई के बाद शुरू हो जाएगी। जिस लड़का या लड़की की शादी हुई 89 दिन का समय पूरा हो चुका है। वह नवविवाहित जोड़ा अपना मेरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नगर निगम कार्यालय आ सकता है। इससे पूर्व उसे मेरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर निगम कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
यह बात नगर निगम संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल ने मेरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहीं। संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल ने कहा कि इमरजेंसी मामलों में ही मेरिज रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाएगा। इसके लिये 3 मई के बाद सुबह 10 बजे से 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मेरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान नवविवाहित जोड़े के साथ आने वाले लोगों की संख्या में कटौती की गई है। लड़का व लड़की पक्ष से एक-एक गवाह ही रजिस्ट्रेशन के समय मौजूद रहेगा। माता पिता की स्वीकृति स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन के समय साथ लाना बेहद जरूरी है। इसके अतिरिक्त लड़का-लड़की दोनों की उम्र का प्रूफ, रिहायश का प्रूफ, शादी का कार्ड, तीन फोटो वर-वधू शादी के समय की, शादी समारोह के समय की तीन फोटो, ज्यादा से ज्यादा घोषणा पत्र व अन्य दस्तावेज साथ लाना जरूरी है।
संयुक्त आयुक्त ने कहा कि मेरिज रजिस्ट्रेशन का 90 दिन का समय होता है। जिन लड़का या लड़की की शादी हुई 89 दिन का समय पूरा हो चुका है। वह नवविवाहित जोड़ा अपना मेरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नगर निगम कार्यालय आ सकता है।