हिसार

नाई की दुकानों व सैलून के लिए सरकार के कड़े निर्देश—जानें विस्तृत जानकारी

हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में कल 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन बिना आवश्यक कारण घर से बाहर निकलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा।

रोजाना करना होगा रजिस्टर मैंटेन
कल से नाई की दुकानें, स्पा व सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मैंटेन करना होगा जिसमें ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इनके संचालक स्थानीय ग्राहक को ही प्राथमिकता दें।

तौलिया भी ग्राहक का करे प्रयोग
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि नाई व सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर किसी के घर में कोई शादी है तो उसे 20 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी।

स्कूटर-बाइक पर केवल 2 सवारी
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ऑरेंज जोन में दी जा सकने वाली छूट जिलावासियों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बसों के संचालन को छोड़कर ग्रीन जोन को मिलने वाली प्राय: सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। जिला में ऑटो, टैक्सी व कैब (ड्राइवर व दो सवारियों सहित) को चलाने की भी अनुमति रहेगी। स्कूटर व बाइक पर दो से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकते हैं।

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