हिसार

4 मई सोमवार से हिसार में क्या खुलेगा—क्या रहेगा बंद —जानें विस्तृत जानकारी

हिसार,
हिसार कोरोना संक्रमण के चलते इस समय आरेंज जोन में है। ऐसे में प्रशासन ने यहां पर लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दिशा—निर्देश दिए है। लोगों से अपील की गई है कि शुरुआती 2 दिनों में बाजारों में जाने से परहेज करें।

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण पर रोक के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतना खतरनाक हो सकता है इसलिए जिलावासी पूर्व की भांति लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घरों से बाहर कम से कम निकलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ऑरेंज जोन में दी जा सकने वाली छूट जिलावासियों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बसों के संचालन को छोड़कर ग्रीन जोन को मिलने वाली प्राय: सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। जिला में ऑटो, टैक्सी व कैब (ड्राइवर व दो सवारियों सहित) को चलाने की भी अनुमति रहेगी। स्कूटर व बाइक पर दो से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकते हैं।

क्या खुलेगा—क्या रहेगा बंद

—भवन निर्माण कार्यों को करने पर कोई रोक नहीं रहेगी।
—ई-कॉमर्स की गतिविधियां पहले की भांति चलती रहेंगी।
—सरकारी दफ्तर समय पर खुलेंगे।
—मेन मार्केट की दुकानें सुबह 7 से रात 7 बजे तक खुली रह सकती हैं, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे।
—किसी दुकान में अधिकतम 5 से ज्यादा ग्राहक न आएं। छोटी दुकानों में एक बार में 2 ही ग्राहक अंदर रहें। सभी के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए।
—जो भी घर से बाहर निकले वह अपना मुंह मास्क, रुमाल या अंगोछे से ढक कर ही निकले।
—दुकानदार अपनी दुकानों में सैनेटाइजर जरूर रखें। कोशिश करें कि गेट खुला रखें ताकि गेट खोलने-बंद करने के दौरान वायरस के संक्रमण का खतरा न हो।
—एसी का इस्तेमाल न करें। इसमें आए किटाणु लंबे समय तक रहते हैं।
—दुकानदार ध्यान रखें कि दुकान में ज्यादा भीड़ न हो।
—डॉक्टर अपनी ओपीडी खोल सकते हैं।
—सामान आदि ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही हो सकेगी।
—बसों व ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा।
—जिला से अंतर्राज्यीय आवाजाही नहीं होगी (मेडिकल एमरजेंसी को छोड़कर)
—स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चल सकती है।
—सभी होटल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स, बार, ऑडिटोरियम, बंक्वेट हॉल बंद रहेंगे।
—सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के एकत्रित होने व धार्मिक स्थान खोलने पर पाबंदी रहेगी।
—सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
—विक्रेता होम डिलीवरी को प्राथमिकता दें। बार-बार अपने डोर-हैंडल को सैनेटाइज करें और ग्राहक के भी करवाएं। पैसे के लेन-देन के बाद भी हाथ सैनेटाइज करें क्योंकि रुपयों के माध्यम से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है।
—सब्जी भी घर के पास आने वाले रेहड़ी वालों से ही लें।
—अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और काम के बाद तुरंत घर पर आएं और वापस आकर हाथ व मुंह जरूर धोएं।
—हर व्यक्ति अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अवश्य डाउनलोड करें।
—शुरू के दो दिन बाजारों में जाने से परहेज करें क्योंकि एकदम भीड़ होने पर वायरस का संक्रमण होने की आशंका अधिक हो सकती है।
—आपस में मिलना-जुलना कम से कम करें।
—कंपनियां व व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दें।
—जिलावासी सर्वे के लिए घरों पर आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और इस संबंध में उन्हें सही जानकारी दें तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।
—दो कंटेनमेट जोन, शहरी क्षेत्र में एमसी व डीसी कालोनी तथा ग्रामीण क्षेत्र में गांव दड़ौली व चूली बागडिय़ान में ये रियायतें लागू नहीं होंगी।
—शहरवासियों का आभार-पिछले डेढ़ माह में भरपूर सहयोग मिला है।

—सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहना होगा और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

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