च्रड़ीगढ़
प्रदेश में युवाओं को अब पहले की तुलना में ज्यादा नौकरियां मिल सकेगी। नौकरियों का यह अवसर प्रदेश के युवाओं को ने अपने एक महत्वपूर्ण फैंसले के दौरान प्रदान किया। हाईकोर्ट ने अपने फैंसले में हरियाणा में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को दोबरा नौकरी पर रखने के प्रावधान पर तुरंत रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ किया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को एडहॉक, अनुबंधित तथा डीसी रेट पर किसी भी कार्यालय में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट के इस फैंसले से हजारों युवाओं के लिए रोजगार का रस्ता खुला है। इससे पहले प्रदेश में रिटायर्ड होने के बाद भी कर्मचारी सरकारी नौकरी एडहॉक, अनुबंधित तथा डीसी रेट पर नौकरी करते रहते थे। इससे युवाओं को नौकरी से वंचित रहना पड़ता था।
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