प्रधानाचार्य, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, चपरासी, माली व एक ड्राइवर आ सकते हैं स्कूल
हिसार,
उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने कहा है कि निजी स्कूलों को न्यूनतम स्टाफ के साथ प्रतिदिन के अति आवश्यक कार्यों के लिए स्कूल के प्रशासकीय कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों के समक्ष दिन-प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों को पूरा करने के संबंध में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को प्रशासकीय कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति स्कूल के नितांत आवश्यक कार्यों को संपन्न करने के मद्देनजर दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा स्कूल के प्रशासकीय कार्यों को पूरा करने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक क्लर्क, एक चपरासी, एक माली और एक बस ड्राइवर को स्कूल आने की अनुमति दी गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है की 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी कर्मचारी, गर्भवती महिला, अथवा गंभीर बीमारी से जूझ रहे किसी स्टाफ सदस्य को स्कूल आने की अनुमति नहीं है।