हिसार

बकाया संपत्ति कर जमा करवाने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत

अगले सोमवार से शुरू होगी बकायादारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई : चेतल

हिसार,
बीते वित्त वर्षों के बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए नगर निगम ने बकायादारों को एक सप्ताह की मोहलत दी है। चालू सप्ताह में पुराने संपत्ति कर जमा न करवाने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों के भवनों को अगले सोमवार से सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसलिए सभी शहरवासियों से अपील की जाती है कि वे इस सप्ताह के भीतर अपने संपत्ति कर नगर निगम की वेबसाइट एमसी हिसार डॉट आईएन (mchisar.in) पर ऑनलाइन जमा करवा दें।
यह बात नगर निगम की संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल ने कही। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक कई व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों ने पिछले वर्षों के संपत्ति कर भी जमा नहीं करवाए हैं। संपत्ति कर समय पर जमा करवाना हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व है ताकि निगम की कार्यप्रणाली को सुचारू तरीके से चलाया जा सके और नागरिकों की सेवा के दायित्व का बखूबी निर्वहन किया जा सके। उन्होंने कहा कि शहर के कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठïानों, वाणिज्यिक संस्थाओं एवं बड़े भवन मालिकों के 2010-11 से 2019-20 तक के बिल भी बकाया हैं। इन सभी को अपना संपत्ति कर अदा करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी जाती है। अगले सोमवार से सभी बकायादारों के भवन सील करने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा शुरू की जाएगी, फिर चाहे इसमें सरकारी विभाग ही शामिल क्यों न हो। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर के बकायादार नगर निगम की वेबसाइट एमसी हिसार डॉट आईएन (mchisar.in) पर जाकर संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।

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Jeewan Aadhar Editor Desk