हिसार

मोहब्बतपुर की तीन ढाणियां कंटेनमेंट जोन घोषित, डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग के लिए 2 टीमें लगाई

हिसार,

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि जिला में नए कोरोना केस मिलने के बाद गांव मोहब्बतपुर से मोडाखेड़ा दाई और स्थित डेरा पक्का सौदा सहित तीन ढाणियों को 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इनके साथ लगते मोहब्बतपुर व मोडाखेड़ा के क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। इन स्थानों के लिए हिसार के एसडीएम को ओवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ नरेश कुमार व एसडीओ महेंद्र पाल गिरधर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने को संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके अंतर्गत सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि वे आशा वर्कर्स व एएनएम की कम से कम 2 टीमें नियुक्त करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन टीमों के कार्यों की निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए सुपरवाइजर डॉक्टर्स की 1 टीम भी गठित की जाए। ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक स्टाफ सदस्य को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट व अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाए।

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में वाहनों सहित सभी प्रकार की आवाजाही की अनुमति पर रोक लगा दी गई है। हिसार के पुलिस अधीक्षकों द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। आवश्यक गतिविधियों व वाहनों की आवाजाही के लिए हिसार एसडीएम की अनुमति से जारी पास अनिवार्य किया गया है। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में आवश्यक स्थानों की समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्रों तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए दो बसें लगाने के निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सबंधित एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

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