हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि जिला में विवाह समारोह के लिए सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए 50 मेहमानों की संख्या के साथ मैरिज व बैंक्वेट हॉल खोले जा सकते हैं लेकिन इसके लिए विधिवत् रूप से अनुमति लेनी होगी। उपायुक्त ने जिला के सभी एसडीएम को अपने-अपने उपमंडलों में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक के लिए विवाह समारोह आदि में भीड़ को नियंत्रित करने को आवश्यक आदेश जारी किए हैं। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसके मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि विवाह समारोह के लिए मैरिज व बैक्वेट हॉल खोलने की अनुमति के लिए 50 से अधिक मेहमानों की उपस्थिति पर रोक रहेगी। उन्होंने इसकी अनुमति देने के लिए जिला के सभी एसडीएम को अधीकृत करते हुए उन्हें मेहमानों की निर्धारित संख्या सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अनुमति के लिए प्रत्येक बैंक्वेट हॉल के मालिक को गेट पर सेनिटाइजर व थर्मल स्कैनर के साथ गार्ड नियुक्त करना होगा। किसी भी व्यक्ति को थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन व मास्क के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थानों व वस्तुओं, जैसे हैंडल, दरवाजों, रेलिंग आदि को बैंक्वेट हॉल के संचालक द्वारा नियमित रूप से सैनेटाइज करवाना होगा। बैंक्वेट हॉल के मालिक द्वारा वाहनों की पार्किंग की ऐसी व्यवस्था करवानी होगी जिससे सामाजिक दूरी के नियम की अवहेलना न होने पाए। मैरिज हॉल के सभी अधिकारी-कर्मचारी, सहायक व स्टाफ सदस्य समारोह के दौरान पूरे समय फेसमास्क व ग्लव्स आदि पहनकर ही कार्य करें। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल संचालक समारोह स्थल के बाहर कोरोना के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए पोस्टर-बैनर आदि लगवाएं। उन्होंने सभी नियमों की अनुपालना व सुरक्षा व्यवस्था के लिए हिसार व हांसी के पुलिस अधीक्षकों को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं।