फतेहाबाद

जिला में व्यवसायिक गतिविधियां सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे होगी : डीसी

फतेहाबाद,
कोविड-19 के तहत चल रहे लॉकडाउन में छूट देते हुए भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में अब फतेहाबाद जिला में कंटेंनमेंट एरिया को छोडक़र अन्य स्थानों पर विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों को चलाया जा सकता है। उपायुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खोलने की स्वीकृति दी है।
उपायुक्त ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कंटेंनमेंट जॉन के बाजारों को खोलने से संबंधित पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी जबकि अन्य क्षेत्रों में कड़ी शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि सभी नागरिकों को पहले की तरह ही पूरी जिम्मेदारी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि शहरी निकाय सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि बाजारों के संबंध में दिए गए नए दिशा निर्देशों की पालना के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अगर कहीं भी किसी दुकानदार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला उपायुक्त ने कहा कि जिला के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में एसओपी निर्धारित की है जिसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी। बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को हाथ से संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे। वे मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं का लगातार स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। दुकान पर सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों। दुकान के बाहर कोई भी सामान दुकानदार द्वारा नहीं रखा जाए। ग्राहकों को किसी भी दुकान, रेहड़ी के सामने अपने वाहन (दोपहिया और चार पहिया वाहन) नहीं खड़े करने चाहिए बल्कि इन वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थानों पर पार्क करें, पैदल चलकर बाजार में दुकानों पर खरीददारी करें। दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित स्वयं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा अपनी दुकान के सामने भी इस एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके।
रात्रि 9 बजे के बाद अनावश्यक रूप से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा : डीसी
जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए फतेहाबाद जिला में अब रात्रि को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों की अनुपालना में जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश डॉ बांगड़ द्वारा जारी आदेश के तहत रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत मूवमेंट की मनाही रहेगी। उन्होंने उक्त सभी वर्ग के लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में जिला प्रशासन के सहयोगी बनें और घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि घर पर रहकर ही हम कोरोना से बचते हुए कोरोना मुक्त फतेहाबाद जिला बनाने में आगे बढ़ सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि उक्त आदेश तुरंत प्रभावी ढंग से लागू हो चुके हैं और यह आदेश आगामी 30 जून तक जारी रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला के सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी इन आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।
जिला में 7 केंद्रों पर लिया जाता है कोविड-19 का सैंपल
उपायुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि जिला में कोविड-19 के सैंपल लेने के लिए 7 कलेक्शन सैंटर बनाए गए हैं। कोविड-19 के लिए डिप्टी सिविल सर्जन डॉ हनुमान सिंह को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में बनाए गए कंट्रोल रूम में 1950, 01667-230018, 297291 और 86077-75529 नंबर सक्रिय है। उन्होंने बताया कि सैंपल कलेक्शन के लिए सिविल हस्पताल फतेहाबाद में डॉ जय प्रकाश व डॉ शरद टुल्ली, टोहाना सिविल हस्पताल में डॉ राजेश सिंगला, डॉ रितु गुप्ता, रतिया सिविल हस्पताल में डॉ भरत और डॉ घनश्याम, सीएचसी जाखल मंडी में डॉ अनिल, सीएचसी भूना में डॉ विकास चहल, सीएचसी भट्टू कलां में डॉ मनु राठी और सीएचसी बड़ोपल में डॉ तमन्ना की ड्यूटी निर्धारित की हुई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक मोबाइल टेस्टिंग वैन भी जिला में आपातकाल के दौरान घर से सैंपल लेने के लिए लगाई हुई है।

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Jeewan Aadhar Editor Desk