फतेहाबाद

केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस निर्धारित कर जारी किए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

फतेहाबाद,
उपायुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किए है। अनलॉक-1 के तहत देश के बड़े हिस्से में 8 जून से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, मॉल्स और होटल खुलने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही मॉल्स में बच्चों के खेलने की जगह बंद ही रखनी होंगी। सरकार द्वारा जारी एसओपी में होटलों में सिर्फ डिजिटल पेमेंट करने के लिए कहा गया है।
उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए हिदायत दी है कि कहीं भी जाओ एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना होगा। नई गाइडलाइंस में संक्रमण वाले निषिद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। केवल मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी। जहां संक्रमण नहीं हैं, उन इलाकों में निर्धारित शर्तों के साथ दफ्तर खोले जा सकेंगे। 65 से ज्यादा आयु और गर्भस्थ महिलाओं को बाहर न निकलने की हिदायत मंत्रालय ने बरकरार रखी है। वहीं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है।
रेस्टोरेंट के लिए एसओपी
उपायुक्त ने बताया कि रेस्टोरेंट में एंट्री गेट पर हाथ सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। होम डिलीवरी करने वाला स्टाफ पैकेट दरवाजे पर रखेगा। बैठकर खाने के बजाय टेक अवे को बढ़ावा दिया जाएगा। अलग-अलग वक्त पर थोड़े-थोड़े कर्मचारी बुलाए जाएंगे। कोरोना से बचाव के उपायों के ऑडियो-वीडियो मैसेज चलेंगे। वैले पार्किंग की सुविधा है, तो गाड़ी के स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी इत्यादि को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। डिस्पोजेबल मेन्यू इस्तेमाल करने होंगे। कपड़े के नैपकिन के बजाय डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन होंगे। हर नए ग्राहक के बैठने से पहले मेज सैनिटाइज की जाएगी ।
धार्मिक स्थलों के लिए एसओपी
धार्मिक स्थलों में बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा। थोड़े-थोड़े श्रद्धालुओं को अलग-अलग समय पर प्रवेश मिलेगा। पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे। जूते-चप्पल गाड़ी में उतारने होंगे। नहीं तो खुद ही जूताघर में जूते रखने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग से ही खड़ा होना होगा। आने-जाने के रास्ते अलग होंगे। मूर्तियों और ग्रंथों को छूने पर रोक रहेगी। घंटियां नहीं बजा सकेंगे। भजन मंडलियों पर रोक रहेगी। रिकॉर्डेड संगीत चलेगा। मंदिर में पूजा के लिए श्रद्धालु घर से चटाई लेकर आएंगे। प्रसाद बांटने, जल छिडक़ने पर रोक रहेगी। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुल सकेंगे
मॉल के लिए एसओपी
पार्किंग और मॉल परिसर के बाहर भीड़ को संभालने के लिए प्रबंधन द्वारा उचित व्यवस्था करनी होगी। एलिवेटर में लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। फूड कोर्ट में आधी से ज्यादा सीटों पर लोगों को नहीं बैठाया जाएगा। ऑर्डर और पेमेंट का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोग कम से कम एक-दूसरे के संपर्क में आएं। एक समय में किसी भी दुकान में लोगों की संख्या कम से कम रखी जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
होटल के लिए एसओपी
होटल में कॉन्टैक्टलेस चेक-इन और चेक-आउट की व्यवस्था करनी होगी। कमरों में रखने से पहले मेहमान का सामान संक्रमण मुक्त किया जाएगा। गेस्ट के लिए रूम सर्विस तो रहेगी, लेकिन सारी बातचीत रूम में लगे फोन या मोबाइल से ही करनी होगी। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट होगी और ऑनलाइन फॉर्म मुहैया कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।

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