हिसार

हिसारवासियों को 12 से मिलेगी ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस कम बिल प्राप्त करने की सुविधा : संयुक्त आयुक्त

क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड से बिल भरने के लिए मिलेगी पीओएस की सुविधा

मंगलवार व वीरवार को तीन घंटे होगी प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी समस्याओं की जनसुनवाई

हिसार,
शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस कम बिल प्राप्त करने के लिए नगर निगम कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे अपना नोटिस कम बिल प्राप्त कर सकते हैं। बस, एमसीहिसार.इन (mchisar.in) पर जाकर प्रॉपर्टी आइडी, मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भर कर ऑनलाइन अपना प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस कम बिल प्राप्त कर सकते हैं। शहरवासी 12 जून से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल ने बताया कि शहरवासी कोरोना संक्रमण के समय में घरों से बाहर निकले बिना ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस प्राप्त कर सकते हैं। बैंक, डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी उपभोक्ता अपना बिल भर सकता है। कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 6 पीओएस मशीनों की व्यस्था निगम प्रशासन ने की है। जो लोग नगद धनराशि या चेक से भुगतान नहीं करना चाहते है, वे पीओएस से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए मंगलवार व वीरवार को सुबह 9 से 12 बजे तक विशेष सुनवाई होगी। प्रॉपर्टी टैक्स में गलती होना या टैक्स ज्यादा आना, नाम बदलवाने, नाम प्रॉपर्टी आईडी में दर्ज करवाने, प्रॉपर्टी आईडी में साइज ठीक करवाने आदि समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दो दिनों के अलावा पूर्व की तरह ही प्रतिदिन प्रॉपर्टी संबंधी समस्या का समाधान किया जाएगा।
प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी ऑन लाइन नोटिस कम बिल प्राप्त करना बेहद आसान है। ऑन लाइन नोटिस कम बिल प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को निगम की वेबसाइट एमसीहिसार.इन (mchisar.in) पर जाकर प्रॉपर्टी मालिक को अपनी प्रॉपर्टी आइडी, नाम और मोबाइल नंबर डालकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस कम बिल प्राप्त कर सकता है।

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