हिसार

प्रदेश में 15 हजार किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाएंगे ऑफ ग्रिड सोलर पंप : एडीसी

सरल हरियाणा की वेबसाइट पर किसान कर सकेंगे आवेदन, फर्जी वेबसाइटों से बचकर रहने की सलाह

हिसार,
अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग प्रदेश के 15 हजार किसानों को कृषि कार्यों के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी पर ऑफ ग्रिड सोलर पंप मुहैया करवाएगा। इसके लिए इच्छुक किसान सरल हरियाणा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग की प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना को क्रियान्वित करने के लिए किसानों को खेती कार्य के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पंप प्रदान करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 15 हजार ऑफ ग्रिड सोलर पंप 75 प्रतिशत सब्सिडी पर स्थापित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान सरल पॉर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के समय पैसे जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। योजना के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस व अन्य विवरण मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमएनआरई डॉट जीओवी डॉट इन तथा हरेडा डॉट जीओवी डॉट इन पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह भी संज्ञान में आया है कि पीएम-कुसुम योजना में किसानों का पंजीकरण करने के नाम पर कुछ फ र्जी वेबसाइट भी चल रही हैं। ऐसी वेबसाइट किसानों को ठगती हैं और फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनके विवरण प्राप्त कर इनका दुरुपयोग करती हैं। इससे बचने के लिए आमजन को सलाह दी जाती है कि पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के आवेदन के लिए केवल हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल यानी सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से ही पंजीकरण करें। इससे मिलती-जुलती किसी अन्य वेबसाइट के चक्कर में न पड़ें।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसान भाइयों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस योजना में पंजीकरण के समय रजिस्ट्रेशन फीस अथवा उपभोक्ता के हिस्से के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी से भी बचकर रहें, क्योंकि अधीकृत वेबसाइट पर पंजीकरण फीस लेने का प्रावधान नहीं है जबकि फर्जी वेबसाइट धोखे से किसानों से रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसे मांग सकती है। इन सभी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान हरेडा की वेबसाइट अथवा जिला में लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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