निगम आयुक्त व ज्वाइंट कमिश्नर ने किया निरीक्षण, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कैश काउंटर बढ़ाये
हिसार,
प्रॉपर्टी टैक्स भरने को लेकर शहरवासियों की भीड़ निगम के ई दिशा केंद्र में उमड़ रही हैं। सोमवार को नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग व ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी चेतल ने ई दिशा केंद्र का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कार्यकारी अधिकारी व अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों को आदेश दिये कि कैश काउंटर व अपडेट काउंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए नई व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। जिससे कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आये। निगम आयुक्त के आदेशों के बाद कैश काउंटर की संख्या तीन से बढ़ाकर चार कर दी गई और अलग से टोकन व अपडेट काउंटर बनाये गये।
सोमवार को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए सुबह से बड़ी संख्या में लोग ई दिशा केंद्र पहुंचे। दोपहर 12 बजे तक 250 टोकन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को लेकर वितरित किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप 550 के करीब लोगों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा ने बताया कि निगम आयुक्त के आदेशानुसार अपडेट व कैश काउंटर की संख्या को बढ़ाया गया है। पूर्व में तीन कैश काउंटर थे, जिन्हें बढ़ाकर चार किया गया है। वहीं एक अपडेट काउंटर अलग से लगाया गया है। इतना ही नहीं, टोकन देने के लिए अलग से खिड़की व्यवस्था की गई है। ई दिशा के अंदर लाइन से टोकन देने की बजाय खिड़की से बाहर की ओर टोकन दिये जाएंगे। ताकि लोगों की भीड़ जमा न हो और कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके।
इस प्रकार है व्यवस्था
निगम की ई दिशा में पहले दो काउंटर कैश के लिए लगाये गए है। जिसके बाद दो काउंटर अपडेट को लेकर है। उसके बाद दो काउंटर कैश के लिए बनाये गए है और दो अलग से काउंटर अपडेट के लिए बनाये गए है। ऐसे में कैश और अपडेट को लेकर आठ काउंटर चल रहे है। दो अकांउट ब्रांच के कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।
निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग के अनुसार ई दिशा में बड़ी संख्या में लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए आते हैं। इसलिए कैश और अपडेट काउंटर बढ़ाये गए और टोकन सिस्टम में बदलाव किया गया है। ई दिशा में भीड़ न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई और बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि कोरोना संक्रमण से लोगों से बचाया जाये, ताकि वह सुरक्षित तरीके से अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर सके।