फतेहाबाद,
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि समैम स्कीम के तहत जिन किसानों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसी कारणवश या त्रुटि के चलते अपने बिल पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट सीओएम पर अपलोड नहीं किए थे, अब ऐसे किसान 15 जुलाई तक सभी वांछित दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता फतेहाबाद के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे किसान जिन्होंने आवेदन के समय बैंक खाते की सही जानकारी न देने के कारण बुकिंग राशि वापिस नहीं मिली है, वे सभी अपने बैंक खाते की कॉपी पूरी करवाकर बैंक स्टेटमेंट, बैंक खाता व प्रार्थना पत्र सहित किसी भी कार्यदिवस को जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लेजर लेवलर के आवेदकों को छोडक़र जिन किसानों ने आवेदन किया था और गत माह की 15 तारीख तक कृषि यंत्र खरीद लिए थे परंतु किसी कारण से बिल तथा अन्य दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए या कोई त्रुटि रह गई है तो वे किसान 15 जून तक की बिल व ई-वे बिल की दोहरी प्रति, 35 एचपी या अधिक ट्रैक्टर की वैध आरसी जो जिले में रजिस्टर्ड हो, किसान के नाम जमीन व पटवारी रिपोर्ट, बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज ओरिजनल व फोटो कॉपी (दो सैट में) कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्यदिवस को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक मोबाइल नंबर 8000500029, 9812933623 पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि कोई किसान स्कीम में मिलने वाले लाभ से वंचित न रह जाए।