हिसार,
गत दिनों बालसमंद रोड स्थित लीलावती पैलेस में आयोजित एक विवाह समारोह में नियमों की अवहेलना के कारण कोरोना संक्रमण फैलने पर जिला पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 29 जून को लीलावती पैलेस में आयोजित एक विवाह समारोह में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया था जिसके चलते शहर के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण फैला। इस मामले में उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था जिसमें पुलिस व स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल थे।
इस जांच में यह पाया गया कि शादी समारोह में कोरोना के मद्देनजर लागू किए गए नियमों की अनदेखी की गई और समारोह में अनुमति से अधिक व्यक्ति शामिल हुए। इस कारण कोरोना का संक्रमण फैला।
इस कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए जिला पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की आगे की जांच में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध आगामी कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी।