पुलिस कप्तान ने दी दुर्घटना मामलों की जानकारी, दिया नियमों का हवाला
हिसार,
जिला पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने कहा है कि आम जनता, खासकर युवा वर्ग को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन करें और वाहन को निर्धारित स्पीड में चलाएं ताकि अपनी व किसी अन्य की अनमोल जिंदगी बची रहे।
पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने कहा कि दिन-प्रतिदिन बढ रही दुर्घटनाएं चिंताजनक है। दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगने वाली चोटों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में जीवन समाप्त हो जाते है। प्रायः देखने में आया है कि यातायात दुर्घटनाओं में यातायात नियमों का पालन न करते हुये नौजवान अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते है। पिछले 9 महीने में जिला हिसार में यातायात के नियमों का पालन न करने पर सड़क दुर्घटनाओं के 256 केस दर्ज किए गए, जिनमें 102 लोगों की मृत्यु हुई तथा 244 लोग घायल हुए। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों की पालना करना एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों से अपील की कि वे दुपहिया वाहन चलाते समय वाहन चालक व पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट का प्रयोग अवश्य करे, दुपहिया वाहन गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, शराब पीकर दुपहिया वाहन या गाड़ी न चलाए, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, वाहनों की नंबर प्लेट नियमानुसार होनी चाहिए, गाड़ी के पीछे रिफलेक्टर पट्टी लगवाएं, रात्रि के समय होटल या ढ़ाबे पर गाड़ी पार्क करते समय आगे व पीछे के इंडीकेटर चालू रखे, गाड़ी को निर्धारित गति व पूरी सावधानी से चलाएं, एक—दूसरी गाड़ी से आपस मे सीमित फैसला रखें, सभी चालक वाहन चलाते समय गाड़ी के सभी कागजात डिजीटल मोड में साथ रखें, बिना वजह हॉर्न न बजायें, दुर्घटना होने पर होनी गाड़ी को साइड कर सड़क बंदी का प्रयोग करें, निर्धारित गति सीमा में गाड़ी चलायें, निर्धारित गति सीमा में चल रही गाड़ियों के साइड मांगने पर दाहिनी तरफ से आगे निकलने दें, गलत दिशा में वाहन न चलायें, बिना रेड लाइट वाले चौराहों व कटों पर अपनी साइड जाने से पहले वाहन चालक यह सुनिश्चित कर लें कि सामने से या दायें, बायें से कोई वाहन न आ रहा हो।
जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहली बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को पंच किया जायेगा, दूसरी बार उल्लघंन करने पर 5 वर्ष के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की जायेगी तथा तीसरी बार उल्लघंन करने पर लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रबन्धक व यातायात प्रबन्धक को यातायात नियंत्रण करने बारे विशेष दिशा—निर्देश दिये गये है। यातायात ड्यूटी के दौरान वाहन चालकों द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए व यातायात नियमों की पालना दृढ़ता से करवाएंगे।