आदमपुर,
आदमपुर की बेटी को उसके सुसराल में जान से मारने की कोशिश की गई। मामला 2 जुलाई 2023 का है। आरोपियों के खिलाफ सुसराल स्थित थाने में भी मामला दर्ज करवाने की कोशिश की लेकिन वहां पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने आदमपुर पुलिस से गुहार लगाई। लेकिन आदमपुर पुलिस ने मामला उत्तराखंड में घटित होने के कारण यहां पर मामला दर्ज करने से मना कर दिया। इसके चलते पीड़िता ने हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज से न्याय की गुहार लगाई। गृहमंत्री कार्यालय ने मामला आदमपुर पुलिस को भेजा। अब आदमपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
अपनी शिकायत में शिव कॉलोनी निवासी लक्ष्मी देवी ने बताया कि उसका सुसराल उत्तराखंड के खटीमा थाने के अंर्तगत आता है। 2 जुलाई को उसके सुसराल वालों ने उसे जान से मारने की नीयत से मारपीट की। उन्होंने मेरे बेटे को भी खूब मारा। उन लोगों के चुंगल से निकलकर मैं खटीमा थाने पहुंची। पुलिस ने मेरा मेडिकल करवाया और उपचार भी करवाया। लेकिन बाद में राजनीतिक दवाब के चलते पुलिस ने मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने से मना कर दिया।
पीड़िता तीन दिनों तक वहां बेघर भटकती रही। पुलिस से गुहार लगाती रही लेकिन वहाँ पर प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिली। पीड़िता ने बताया कि मेरा देवर प्रमोद कुमार जोशी वहां जन सम्पर्क अधिकारी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनका सीधा सम्पर्क है। ऐसे में जहां कहीं भी मैंने व मेरे परिवार ने प्रयास किया वहीं वह अपना राजनीतिक दबाव दिखाकर सब कार्यवाही रोक देता है।
पीड़िता ने बताया कि इसके बाद वह अपने मायके मंडी आदमपुर आ गई और थाना आदमपुर में शिकायत की। लेकिन आदमपुर पुलिस ये कहते हुए केस दर्ज नहीं किया कि आपके साथ मारपीट व जान से मारने जैसी वारदात उत्तराखंड में हुई है तो केस भी वहीं दर्ज होगा। आदमपुर पुलिस ने कहा कि अगर आपका एमएलआर यहाँ की होती तो भी हम यहां कार्यवाही कर सकते थे। आदमपुर पुलिस ने भी जब पीड़िता की सहायता नहीं की तो उसने गृहमंत्री अनिल विज के दरबार में अपनी गुहार लगाई।
अनिल विज ने मामले को पूरी गंभीरता से सुना और तुरंत आदमपुर पुलिस को मामला दर्ज कर पीड़िता को न्याय दिलाने का निर्देश दिया। गृहमंत्री कार्यालय से शिकायत को आदमपुर थाने में रैफर कर दिया गया। इसके बाद आदमपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति घनश्याम जोशी, देवर प्रमोद कुमार जोशी, ससुर लालमणी जोशी और सास तुलसी देवी के खिलाफ़ धारा 498ए,406,506,323,34 आईपीसी के तहत दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।