13 मार्च, 2017 को फाग के दिन गांव शेखपुरा में हुई थी वारदात
तत्कालीन डीएसपी भगवान दास सहित 24 लोगों पर लगे थे आरोप, डीएसपी ने कर ली थी आत्महत्या
हिसार,
जिले के गांव शेखपुरा में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते लगभग चार वर्ष पूर्व फाग के दिन हुए ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इनको तीन दिन पूर्व दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए गए शेखपुरा के अशोक, अजीत, उमेद, कृष्ण, रामफल, संदीप, सुभाष व दलेल को आज अदालत ने उम्रकैद व अलग—अलग धाराओं के तहत 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने 13 मार्च 2017 को गांव शेखपुरा के संजय की शिकायत पर प्रदीप, मुकेश व रामकुमार की गोलियों से छलनी कर हत्या करने के आरोप में केस दर्ज किया था। ट्रिपल मर्डर केस में तत्कालीन डीएसपी भगवान दास सहित 24 लोगों के खिलाफ आरोप लगे थे। फाग के दिन दो गुटों के बीच हुए संघर्ष के इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा करवाई गई थी। वारदात के कुछ समय बाद डीएसपी भगवानदास ने पंचकूला में सर्विस रिवाल्वर से सुसाइड कर लिया था। पुलिस की तरफ से इस मामले में पिछले वर्ष 22 अगस्त को चार्जशीट पेश की गई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से अंतिम गिरफ्तारी 4 अगस्त 2019 को कृष्ण उर्फ धोलू की हुई थी। वारदात के पीछे पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश बताई गई थी। पंचायत चुनाव में डीएसपी भगवान दास की बेटी पूजा गांव की सरपंच निर्वाचित हुई थी। उसने बलबीर प्रधान को हराया था। इस समय से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। इसके अलावा दोनों पक्षों में डेरा राजूनाथ के महंत फूलनाथ पर दर्ज हुए मामले को लेकर भी तनाव चल रहा था।