हिसार

नगर निगम नहीं उठाएगा निजी अस्तपालों का कूड़ा, स्वयं करनी होगी व्यवस्था

निगम टीम की बड़ी कार्रवाई, अस्पताल बायोमेडिकल व गीला, सूखा कूड़ा कर रहे थे मिक्स

जिंदल अस्पताल, आधार अस्पताल सहित कई अस्पतालों के कूड़े की जांच की

हिसार,
नगर निगम की सफाई शाखा की टीम ने मंगलवार को शहर के जाने माने अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हुये बड़ी कार्रवाई की। सीएसआई देवेंद्र बिश्नोई व एसआई राजेश घनघस के नेतृतव में टीम ने मॉडल टाऊन, जिंदल अस्पताल रोड और तोशाम रोड स्थित अस्पतालों का निरीक्षण किया। सभी अस्पतालों से निकलने वाले कूड़े में बड़े स्तर पर अनियमितताएं पाई गई। टीम ने अस्पताल प्रशासनों को नोटिस देते हुये स्पष्ट किया है कि सभी अस्पताल ब्लक वेस्ट जनरेटर में आते है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को अपने स्तर पर कूड़े का निपटान करना होगा और नगर निगम किसी भी अस्पताल का कूड़ा नहीं उठाएगा।
सीएसआई देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि जिंदल अस्पताल के 1500 किलोग्राम कूड़े की जांच की गई जिसमें बॉयोमेडिकल वेस्ट, गीला व सूखा कूड़ा मिक्स था। अस्पताल प्र शासन को नोटिस दिया गया है कि वह अपने स्तर पर बायोमेडिकल व गीले और सूखे कूड़े का निपटान करें। इसी तरह आधार अस्पताल में 2500 किलोग्राम कूड़ा, होली अस्पताल में 70 किलोग्राम, नवजीवन अस्पताल में 150 किलोग्राम, जयपुर अस्पताल में 40 किलोग्राम व सहारा अस्पताल में 80 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट में गीला व सूखा कूड़ा मिक्स किया हुआ था। सभी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है कि वे अपने स्तर पर कूड़े का निपटान व सेग्रीगेशन का कार्य करें। नगर निगम प्रशासन कूड़े का उठान नहीं करेगा।
सीएसआई देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि सभी अस्पताल ब्लक वेस्ट जनरेटर है। किसी अस्पताल में प्रतिदिन 2500 किलोग्राम कूड़ा निकलता है तो किसी में 70 किलोग्राम। इन सभी अस्पतालों में बिना सेग्रीगेट किया हुआ कूड़ा निगम को सेग्रीगेट किया हुआ बताकर सौंपा जा रहा था। आज निरीक्षण में बायोमेडिकल वेस्ट के साथ गीला व सूखा कूड़ा मिक्स पाया गया है जिसके बाद सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है।
इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग का कहना है कि यह अस्पतालों की बड़ी अनियमितता है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर कूड़े का निस्तारण करें, कंपोस्ट प्लांट लगाकर गीले व सूखे कूड़े का निपटान करें। बॉयोमेडिकल वेस्ट व गीला सूखा कूड़ा मिक्स करना गलत है। ऐसा करने पर निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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Jeewan Aadhar Editor Desk