हिसार

कोरोना महामारी के मद्देनजर जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक

जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने आगामी आदेशों तक जिले में धारा 144 लगाए जाने के आदेश जारी किए

हिसार,
कोरोना महामारी के मद्देनजर जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने आगामी आदेशों तक जिले में धारा 144 लगाए जाने के आदेश जारी किए है। इस संबंंध में महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल, खाली मैदान, जनपार्क, मार्केट, धार्मिक स्थान इत्यादि पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकेगें। इन आदेशों की सख्त अनुपालना के लिए पुलिस अधीक्षक हिसार व हांसी तथा संबंधित उपमण्डलाधीशों को जरूरी निर्देश दिए गए है। उक्त आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर दोषियों पर महामारी अधिनियम भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए वे सभी सावधानियां बरते और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना करें। उपायुक्त ने नागरिकों से यह भी आह्वान किया कि इस बार होली के पर्व को सादे ढंग से मनाए।

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