हरियाणा

जून तक राहत : पैरोल—जमानत बढ़ी, छोटे अपराध में नहीं होगी गिरफ्तारी, नहीं हटेंगे अतिक्रमण और ना ही होगी नीलामी

चंडीगढ़,
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के अलावा पंजाब और हरियाणा सरकारों को अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं, जिन्हें जून तक लागू करने का आदेश दिया है।

हरियाणा के लिए अपने आदेशों में चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने कहा है कि राज्य में अदालतें नियमित रूप से प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जब तक लॉ एंड ऑर्डर पर किसी प्रकार का कोई संकट न हो, तब तक छोटे अपराधों में आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए। इसके अलावा जून के अंत तक पैरोल और अंतरिम जमानत जारी रखी जाएं और अतिक्रमण न हटाए जाएं।

हाईकोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में कहीं भी अतिक्रमण हटाने या लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई जून तक न की जाए। इसके अलावा बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर्टी की नीलामी का काम भी जून तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के कहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को आधार बनाकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं। इसके बाद कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई।

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