हिसार

रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक

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जिलाधीश निखिल गजराज ने जिला में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच डीजे, ड्रम, ढोल, बैंड-बाजा तथा पटाखे आदि बजाकर शोर करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश निखिल गजराज ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जिला में विवाह समारोह स्थलों, बैंक्वेट हाल, सड़कों व गलियों में देर रात तक धड़ल्ले से ऊंची आवाज में डीजे, ड्रम, ढोल, बैंड-बाजा व पटाखे आदि बजाए जाते हैं। इससे न केवल वातावरण प्रदूषित होता है बल्कि आमजन को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनहित में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिलाधीश को प्राप्त दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा डीजे, लाउडस्पीकर, बम, पटाखा, ड्रम, ढोल, बैंड बाजा तथा अधिक ध्वनि पैदा करने वाले वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इन आदेशों की अवहेलना करने के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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